PM Vishwakarma Toolkit E Voucher-: का उद्देश्य उन कारीगरों और शिल्पकारों को समर्थन देना है जो अपने कार्य में हाथ और औजारों का उपयोग करते हैं। केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई इस योजना के तहत इन कारीगरों को टूलकिट खरीदने के लिए आर्थिक सहायता राशि दी जाती है, जिससे वे अपने काम को और बेहतर तरीके से कर सकें और आत्मनिर्भर बन सकें।
इस योजना में आवेदन करने वाले पात्र कारीगरों को 15,000 रुपए की सहायता राशि मिलती है, जो सीधे उनके बैंक खाते में जमा की जाती है। इस लेख में, हम आपको बताएंगे कि इस योजना का लाभ कैसे उठाया जा सकता है, आवेदन की प्रक्रिया, पात्रता, और आवश्यक दस्तावेज़ क्या हैं।
योजना का मुख्य उद्देश्य और लाभ
प्रधानमंत्री विश्वकर्मा टूलकिट ई वाउचर का मुख्य उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को उनके काम को सुगम बनाने में आर्थिक सहायता प्रदान करना है। यह योजना आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत शुरू की गई है, जिससे कि कारीगर आर्थिक रूप से सशक्त हो सकें।
योजना के प्रमुख लाभ
- 18 श्रेणियों के पारंपरिक कारीगर लाभान्वित: योजना के तहत विभिन्न श्रेणियों के शिल्पकार, जैसे कि लोहार, माला निर्माता, कुम्हार, धोबी, सुनार, आदि को शामिल किया गया है।
- 15,000 रुपए की सहायता राशि: टूलकिट खरीदने के लिए सभी पात्र लाभार्थियों को 15,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
- बैंक खाते में सीधा हस्तांतरण: यह सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाएगी, जिससे लाभार्थियों को सुविधा मिल सके।
- स्वरोजगार के अवसरों में वृद्धि: कारीगरों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से, योजना के तहत टूलकिट प्रदान किए जाएंगे, जिससे स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
पीएम विश्वकर्मा टूलकिट ई वाउचर योजना का विवरण (तालिका)
योजना का नाम | प्रधानमंत्री विश्वकर्मा टूलकिट ई वाउचर |
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योजना की शुरुआत | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा |
संबंधित मंत्रालय | सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय |
लाभार्थी | पारंपरिक कारीगर और शिल्पकार |
उद्देश्य | टूलकिट के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना |
आर्थिक सहायता राशि | 15,000 रुपए |
श्रेणी | केंद्र सरकार योजना |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | https://pmvishwakarma.gov.in/ |
पीएम विश्वकर्मा टूलकिट ई वाउचर के लिए पात्रता
इस योजना का लाभ केवल वही व्यक्ति उठा सकते हैं जो इसकी पात्रताओं को पूरा करते हैं। पात्रता निम्नलिखित है:
- निवास: आवेदन करने वाला व्यक्ति भारत का मूल निवासी होना चाहिए।
- उम्र सीमा: आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- कार्य प्रकार: वह व्यक्ति जो हाथों और औजारों से काम करता है और स्वरोजगार में लगा हुआ है, वह इस योजना के लिए पात्र होगा।
- सरकारी कर्मचारी: इस योजना का लाभ सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्य नहीं ले सकते।
- परिवार के एक सदस्य को लाभ: इस योजना का लाभ परिवार में से केवल एक ही सदस्य ले सकता है।
पीएम विश्वकर्मा टूलकिट ई वाउचर के लिए आवश्यक दस्तावेज़
आवेदन करते समय कुछ आवश्यक दस्तावेजों का होना अनिवार्य है, जिससे योजना में आवेदन करना सुगम हो सके। आवश्यक दस्तावेज़ निम्नलिखित हैं:
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- पैन कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
पीएम विश्वकर्मा टूलकिट ई वाउचर के लिए आवेदन प्रक्रिया
इस योजना में आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें:
- सबसे पहले, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://pmvishwakarma.gov.in/ पर जाएं।
- वेबसाइट के होम पेज पर जाएं और “लॉगिन” ऑप्शन पर क्लिक करें।
- फिर “Applicant/Beneficiary Login” पर क्लिक करें।
- अपना मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करें और “लॉगिन” बटन पर क्लिक करें।
- अब आवेदन फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा।
- मांगी गई सभी जानकारी दर्ज करें और अपने दस्तावेज़ अपलोड करें।
- सभी जानकारी भरने के बाद “सबमिट” बटन पर क्लिक करें।
FAQs (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न)
1. पीएम विश्वकर्मा टूलकिट ई वाउचर योजना के तहत कितनी आर्थिक सहायता मिलती है?
इस योजना के तहत पात्र कारीगरों को 15,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है, जिसे सीधे उनके बैंक खाते में जमा किया जाता है।
2. कौन-कौन से दस्तावेज़ आवश्यक हैं?
आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, और पासपोर्ट साइज फोटो आवश्यक हैं।
3. आवेदन प्रक्रिया क्या है?
आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन है। आवेदक को आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करना होता है, अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होता है, और सभी जानकारी और दस्तावेज़ अपलोड कर फॉर्म को सबमिट करना होता है।
4. क्या सरकारी कर्मचारी इस योजना का लाभ ले सकते हैं?
नहीं, इस योजना का लाभ केवल वे लोग ले सकते हैं जो असंगठित क्षेत्र में स्वरोजगार से जुड़े हुए हैं। सरकारी कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं।
5. इस योजना में कौन से कारीगर लाभ ले सकते हैं?
इस योजना में वे कारीगर लाभ ले सकते हैं जो हाथ और औजारों का उपयोग करते हैं, जैसे कि लोहार, सुनार, धोबी, माला निर्माता, मोची, कुम्हार आदि।
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